नये कानून पारित होने के बाद अब भर्ती परीक्षा कराने के लिए चार एजेंसियों की अलग-अलग जिम्मेदारी होगी. यही नहीं अब परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए अपने गृह संभाग से बाहर जाना होगा. सिर्फ दिव्यांगों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. किसी परीक्षा में चार लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी.
उत्तर प्रदेश सरकार अब पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने जा रही है. इस नए कानून में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा. पेपर लीक करने वालों पर भारी जुर्माना से लेकर बुलडोजर कार्रवाई और यहां तक कि जेल का भी प्रावधान होगा.