पश्चिमी सिंहभूम के सुदूरवर्ती प्रखंड मंझारी प्रखंड अन्तर्गत पड़सा पंचायत के जनवितरण प्रणाली के दुकानदार – सुशील प्रधान, बसंत बारीक और सुशीला विरूआ द्वारा सरकार द्वारा जारी आदेश ऑनलाइन पद्धति को नजरंदाज और गैर विभागीय कार्य करते हुए राशन वितरण में गरीब तबके के लाभुकों से करते हैं अपनी मनमानी, सरकार द्वारा AAY राशन कार्ड के लाभुकों को 28 किलो चावल और 7 किलो गेहूं देने का आदेश है और PHH के लाभुकों को एक यूनिट में 5 किलो अनाज देने का सरकारी आदेश है,लेकिन डीलर सुशील प्रधान,बसंत बारीक द्वारा लाभुकों के कार्ड पूरा अनाज का मात्रा लिख दिया जाता है और डीलर सुशील प्रधान, डीलर बसंत बारीक द्वारा लाभुकों से बिना फेंचिंग कराए और E.Poss मशीन से बिना राशिद निकाले ही लाभुकों से रजिस्टर में अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर करवाकर अनाज भी कम मात्रा में दिया जाता है लेकिन लाभुकों के राशन कार्ड पर फर्जी तरीके से अनाज की पूरी मात्रा अंकित की जाती है, वहीं दूसरी ओर पड़सा की डीलर सुशीला विरुआ द्वारा भी अपने दुकान के लाभुकों से 2 बार फेंचिंग कराती है और अधिकांश लाभुकों को रजिस्टर पर ही अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर करवाकर मनमानी तरीके से अनाज दिया जाता है,जिससे प्रतीत होता है की पड़सा पंचायत के डिलरों द्वारा सरकारी आदेश का उल्लंघन और अनाज वितरण में अनियमितता को नकारा नहीं जा सकता, राशन डीलरो द्वारा इस तरीके की गैर विभागीय कार्य और सरकारी आदेश का उल्लंघन करने में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,मंझारी की भूमिका को सक्रिय माना जा सकता है। जिसकी शिकायत पश्चिमी सिंहभूम जिला के अपर-समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी से की जा रही है।
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