देवघर उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री विशाल सागर द्वारा जानकरी दी गयी कि मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत राज्य के महिलाओं, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 50-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 50-60 वर्ष आयु वर्ग के महिलाओं, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के पुरूष वर्ग के योग्य लाभुकों को शत-प्रतिशत योजनाओं से अच्छादित किया जाना है। इस संबंध में सभी प्रखण्डों में पंचायत वार शिविरों का आयोजन दिनांक 20.02.2024 से 22.02.2024 तक किया गया है पेंशन योजना को लाभ पाने के लिए यह सारे कागजात का आवश्यकता है। 1. मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति। 2. पुरूष आवेदक-जाति प्रमाण पत्र अथवा जाति प्रमाण पत्र के आवेदन की पावती रसीद। 3. आधार कार्ड की छायाप्रति। 4. बैंक खाता की छायाप्रति।
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