सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शुक्रवार यानी आज हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी ग्रुप (Adani Group) मामले की सुनवाई हुई. हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट (Hinenburg Report) में किए गए खुलासे को लेकर याचिकाकर्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सत्य बयान के तौर पर नहीं मान सकते हैं. शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सत्यता परखने का कोई साधन नहीं है, जिस कारण उसने SEBI से इस मामले की जांच करने को कहा है. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सेबी की जांच पर संदेह के लिए साक्ष्य कहां? Supreme Court की बेंच ने याचिकाकर्ता से सवाल करते हुए कहा कि सेबी (SEBI) की जांच पर संदेह करने वाले साक्ष्य कहां हैं? यह सवाल तब कोर्ट ने किया जब याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सेबी ने जांच पूरी कर ली है, लेकिन खुलासा नहीं किया है. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जांच से पहले ही सेबी की जांच का आंकलन कैसे कर सकते हैं.