दिल्ली – ट्रेन में ये चीजें ले जाना पड़ेगा महंगा, जुर्माने के साथ हो सकती है तीन साल की जेल |

दिल्ली – ट्रेन में ये चीजें ले जाना पड़ेगा महंगा, जुर्माने के साथ हो सकती है तीन साल की जेल |

ट्रेन में आग लगने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे के दो डिवीजन ने यात्रियों से अपील की है कि वो ट्रेन में कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा ना करे | यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा ये अपील की गई है. दक्षिण मध्य रेलवे जोन के विजयवाड़ा डिवीजन और ईस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन ने शुक्रवार को यात्रियों से ये अपील की है | दोनों डिवीजन ने शुक्रवार को यात्रियों से गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाने का आग्रह किया है. विजयवाड़ा डिवीजन के मंडल रेलवे प्रबंधक (डीआरएम) नरेंद्र ए पाटिल ने कहा कि रेलवे पर ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है और धारा 67, 164 और 165 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी |

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