भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) महीने के आखिरी दिन ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है, जो अब तक सर्कुलेशन से बाहर किए जा चुके 2,000 रुपये के नोटों नहीं बदलवा सके हैं। केंद्रीय बैंक ने इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया है। पहले इस काम को करने के लिए 30 सितंबर की लास्ट डेट तय की गई थी, जो आज खत्म हो रही थी। इससे पहले ही आरबीआई ने सात दिन की और मोहलत दे दी है। * लीगल टेंडर बने रहेंगे 2,000 के नोट। आरबीआई के मुताबिक, 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास उन 2000 रुपये के नोट है तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आसानी से अपने नजदीकी बैंक या फिर आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर इन्हें बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि चलन से बाहर किए गए इन नोटों को अब 7 अक्टूबर 2023 तक बैंकों में जमा कराया जा सकता है और अन्य नोटों के साथ बदला जा सकता है। * 7अक्टूबर के बाद क्या होगा? केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि नई तय की गई 7 अक्टूबर की डेडलाइन तक भी अगर 2000 रुपये के नोटों को नहीं बदला जाता है यानी इसके बाद भी अगर किसी के पास 2000 का नोट रह जाता है, तो आप उसे ना तो बैंक में जमा कर सकेंगे और ना ही बदल सकेंगे। लेकिन, इस मामले में भी राहत देते हुए कहा गया है कि 7 अक्टूबर के बाद नोटों को RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से बदला जा सकेगा। एक बार में 20,000 से ज़्यादा के नोट नहीं बदले जा सकते हैं।