UPI चार्ज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार से पूछा- MDR फीस है या टैक्स?

UPI चार्ज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार से पूछा- MDR फीस है या टैक्स?

₹2000 से ज्यादा के UPI भुगतान पर कारोबारियों से Merchant Discount Rate यानी MDR वसूले जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार, RBI, NPCI और UPI स्टीयरिंग कमेटी को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

याचिका में MDR लागू करने के फैसले को कानूनी आधार पर चुनौती दी गई है। सरकार के नए ढांचे के मुताबिक, 15 अक्टूबर 2026 से ₹2000 से ज्यादा के सामान्य Person-to-Merchant UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन है। ₹2000 तक के भुगतान और व्यक्ति से व्यक्ति के बीच UPI ट्रांजैक्शन पर यह शुल्क नहीं होगा। सरकार के मुताबिक MDR ग्राहकों से नहीं, बल्कि संबंधित मर्चेंट से लिया जाएगा