पाकुड़ पुलिस ने लाटरी विक्रेता को भेजा न्यायिक हिरासत में |

पाकुड़ पुलिस ने लाटरी विक्रेता को भेजा न्यायिक हिरासत में |

पाकुड़ मुफस्सिल थाना कांड संख्या-111/26, दिनांक 06 अगस्त 2026, धारा 318(4)/3(5) बीएनएस एवं 7(3) लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्राथमिक अभियुक्त नजीबुल होदा, पिता-स्वर्गीय मोहम्मद हायेस शेख, निवासी नगरनवी, थाना पाकुड़ मालपहाड़ी, जिला पाकुड़ को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, अभियुक्त को ग्राम झिकरहट्टी में अवैध लॉटरी की खरीद-बिक्री करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से पुलिस ने 30 बण्डल करीब 1500 पीस लॉटरी टिकट और 16,400 रुपये जप्त किए है ।