नई दिल्ली – आरबीआइ वापस लेगा 2000 के नोट; 2000 की नोट बंदी में ऐसे बिगाड़ा चार राज्यों के चुनाव…

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद करें। आरबीआई ने ₹2000 के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। आरबीआई ने कहा है कि यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे। यह 2000 के नोट का चलन 2016 में शुरू हुआ था। जब केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था। अब बाजार में पूरी तरह से 500, 200, 100,50,10, 20 के नोट ही चलन में है। जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ₹2000 के नोट को बंद कर दिया है। सियासी जानकार दबी जुबान से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इसका असर आने वाले कांग्रेस शासित दो राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान और भाजपा शासित मध्य प्रदेश और बीआरसी शासित तेलंगाना के चुनाव में भी पड़ सकता है।₹2000 को बंद करने पर अब सियासी पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वही ₹2000 के नोटों के बंद होने की टाइमिंग को सियासत के नजरिए से भी देखा जा रहा है। आइए हम जानते हैं आरबीआई ने कौन- कौन से नई गाइडलाइंस जारी किए हैं। 1- क्लीन नोट नीति क्या है? यह जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई की ओर से अपनाई गई नई नीति है। 2- क्या सामान्य लेनदेन के लिए ₹2000 के नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है? हां जनता अपने लेनदेन के लिए ₹2000 की नोटों का उपयोग जारी रख सकती है। उन्हें 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने और बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 3- क्या बैंक खाते में ₹2000 के नोट जमा करने की कोई सीमा है? बिना किसी प्रतिबंध के बैंक खातों में जमा किया जा सकता है बशर्ते केवाईसी के मौजूदा नियमों का पालन करना होगा। 4- क्या ₹2000 के नोटों को बिजनेस कॉरस्पॉडेंट के माध्यम से बदला जा सकता है? हां ₹2000 के नोटों का एक्सचेंज 1 खाताधारक के लिए प्रतिदिन ₹4000 की सीमा तक बिजनेस कॉरस्पॉडेंट के माध्यम से बदला जा सकता है। 5- क्या ₹2000 के बैंक नोटों, एक्सचेंज की राशि पर कोई लिमिट है? हां, जनता एक समय में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोटों का एक्सचेंज कर सकती है। 6- क्या बैंक की शाखाओं से 2000 के नोटों को बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना आवश्यक है? नहीं एक गैर खाताधारक भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट बदल सकता है। 7- किस तारीख से एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी? हम आपको बता दें कि , 23 मई 2023 से बैंक शाखाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें, बैंकों को तैयारी की व्यवस्था करने के लिए समय देने के लिए जनता से अनुरोध किया गया है। 8- अगर किसी को कारोबार या अन्य मकसद के लिए ₹20,000 से अधिक नगद की आवश्यकता है तो क्या होगा? ₹2000 के नोटों को बैंक खातों में जमा किया जा सकता है और उसके बाद इन जमा राशि के हिसाब से नकदी की जरूरत के मुताबिक निकाला जा सकता है । खातों में जमा बिना किसी प्रतिबंध के भी किया जा सकता है। 9- क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए एक्सचेंज और जमा करने की विशेष व्यवस्था होगी? ₹2000 के नोटों को बदलने व जमा करने की इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि की असुविधा को कम करने के लिए बैंकों को निर्देश दिया गया है। 10- क्या एक्सचेंज सुविधा के लिए कोई चार्ज देना होगा? हम आपको बता दें कि 2000 के नोटों को एक्सचेंज करने के लिए बैंकों को किसी भी प्रकार की चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। 11- जनता अपने पास रखे ₹2000 के नोटों का क्या करेंगी? ₹2000 के नोटों को बदलने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। एक्सचेंज की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में भी उपलब्ध होगी। जनता अपने पास मौजूद ₹2000 के नोटों को जमा करने और बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकती है। 12- अगर कोई बैंक ₹2000 के बैंक नोट को बदलने अथवा स्वीकार करने अथवा जमा करने से मना कर दे तो क्या होगा? शिकायतकर्ता या पीड़ित ग्राहक पहली संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं यदि बैंक शिकायत दर्ज करने से भीतर जवाब नहीं देता है या यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो शिकायतकर्ता रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के तहत cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकता है।

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