राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने की सीबीआई की मांग ठुकरा दी है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालू यादव को जमानत देने वाले हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, खासकर जब उस आदेश को सात वर्ष बीत चुके हैं। हालांकि, अदालत ने हाई कोर्ट से मामले की सुनवाई में तेजी लाने को कहा है। सुनवाई के दौरान

सीबीआई ने दलील दी कि लालू यादव को 50 प्रतिशत सजा पूरी होने के आधार पर जमानत दी गई थी, जबकि यह आधार सही नहीं था। यह मामला बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़ा है, जिसमें सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का आरोप है। फिलहाल लालू यादव स्वास्थ्य आधार पर जमानत पर हैं।

