पाकुड़ व्यवहार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय में चल रहे मूल भरण पोषण वाद संख्या 112/2026 का प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रजनीकांत पाठक के प्रयास से दंपतियों के बीच दूरियों को समाप्त किया गया। दंपतियों के बीच चल रहे मतभेद को सुलह समझौते के आधार पर खत्म किया गया।

दोनों पति पत्नी एक साथ रहने को राजी हुए। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रजनीकांत पाठक ने दोनों को मिलजुलकर एक दूसरे को खुशी खुशी रहने को कहा। मौके पर उभय पक्षों के अधिवक्ता मो सलीम एवं मोहन राय, न्यायालय कर्मी, दोनों पक्षों के परिजन एवं पीएलवी नीरज कुमार राउत उपस्थित रहें।

