झालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ कुमार क्रांति प्रसाद के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के सचिव रूपा बंदना किरो की उपस्थिति में पाकुड़ मंडल कारा में जेल अदालत सह चिकित्सीय जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डालसा सचिव रूपा बंदना किरो, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कुमार गौरव, लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के चीफ सुबोध कुमार दफादार, डिप्टी चीफ़ मो नुकुमुद्दीन शेख, संजीव कुमार मंडल एलएडीसीएस के सहायक गंगाराम टुडू द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई।

कार्यक्रम में सचिव रूपा बंदना किरो ने बंदियों को प्ली बार्गेनिंग के महत्व के बारे में बताया कि स्वेच्छा से दोष स्वीकार करने पर बंदियों के हित में फायदे मिलते हैं। प्ली बार्गेनिंग के अर्जी देने पर सजा कम करने का प्रावधान, वाद का जल्द निपटारण, जेल से जल्द रिहाई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। एसडीपीओ ने बंदियों से लंबित केस से जानकारी ली और बंदियों के केश का जल्दी निपटारा का आष्वासन दिया। लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मो नुकुमुद्दीन शेख एवं संजीव कुमार ने संयुक्त रूप से डालसा से मिलने वाले निःशुल्क कानूनी सहायता, जमानत से संबंधित कानून की जानकारी दी। मेडिकल कैंप में बंदियों की बीपी, शुगर समेत स्वास्थ्य की जांच की गई।

