नाबालिग लड़की को शादी करने के नियत से बहला फुसलाकर ले जाने के एक मामले में पाकुड़ मुफ्फसिल पुलिस ने पाकुड़ मु0 थाना कांड संख्या 78/26, धारा 87/137(2) भारतीय न्याय संहिता के प्राथमिकी अभियुक्त सरजहान मोमिन, पिता समीम मोमिन, साकिन सुलीतल्ला थाना पाकुड़

मु0 जिला पाकुड़ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने लड़की की बरामदगी और अभियुक्त को मुर्शिदाबाद से बीती रात्रि को गिरफ्तार किया था।

