देशभर में कफ सिरप और अन्य सिरप आधारित दवाओं की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार अब कफ सिरप सहित सभी सिरप दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदी जा सकेंगी। यानी मेडिकल स्टोर से इन दवाओं को लेने के लिए अब डॉक्टर की पर्ची दिखाना अनिवार्य होगा।

सरकार ने ड्रग्स नियमों में संशोधन करते हुए सिरप को ओवर-द-काउंटर बिक्री वाली श्रेणी से बाहर कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। यह फैसला कफ सिरप में मिलावट और हाल के वर्षों में बच्चों की मौत से जुड़े मामलों के बाद लिया गया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य दवाओं के दुरुपयोग को रोकना और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

