उपायुक्त श्री हेमन्त सती एवं अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हजारीबाग के संयुक्त निर्देश पर जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों तथा तंबाकू निषेध संबंधी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग एवं तंबाकू निषेध टीम द्वारा विशेष संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। यह अभियान अन्नदा चौक, कचहरी रोड, डिस्ट्रिक्ट मोड़, पीटीसी चौक, पीडब्ल्यूडी चौक, संत कोलंबा कॉलेज तथा नया बस स्टैंड क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर संचालित किया गया। अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मो. मंजर हुसैन एवं जिला परामर्शी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रेहान जमी ने किया। अभियान के दौरान विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों, किराना दुकानों तथा थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की सघन जांच की गई। निरीक्षण के क्रम में कुछ दुकानों में खाद्य पदार्थों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अखाद्य (औद्योगिक) रंगों के उपयोग की पुष्टि हुई। ऐसे खाद्य पदार्थों को तत्काल नष्ट कराया गया तथा संबंधित दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में पुनः अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई। जांच के दौरान खाद्य

प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, लाइसेंस एवं पंजीकरण, एक्सपायरी तिथि तथा लेबलिंग संबंधी प्रावधानों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही तंबाकू निषेध टीम द्वारा कोटपा अधिनियम, 2003 एवं संशोधित अधिनियम, 2021 के तहत सार्वजनिक स्थलों एवं दुकानों का निरीक्षण किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 10 प्रतिष्ठानों पर 3,800 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। संबंधित दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया। अभियान के क्रम में विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधानों की विशेष जांच की गई। आसपास के दुकानदारों को नियमों की जानकारी देते हुए सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे केवल मानकयुक्त एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों का उपयोग करें तथा खाद्य मिलावट, अखाद्य रंगों के प्रयोग अथवा खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की सूचना विभाग को दें। विभाग ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार के निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे।

