गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची से रेप मामले की जांच को लेकर Supreme Court of India ने हरियाणा पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए महिला आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच टीम (SIT) गठित करते हुए मामले की जांच तुरंत सौंपने का निर्देश दिया है।

चीफ जस्टिस Surya Kant की बेंच ने कहा कि पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत गंभीर धाराओं को कमजोर कर दिया, जो बेहद असंवेदनशील रवैया है। कोर्ट ने संबंधित पुलिस अधिकारियों और बाल कल्याण समिति (CWC) को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने Max Hospital से मेडिकल रिपोर्ट में बदलाव को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को महिला न्यायिक अधिकारी को सौंपने के निर्देश देते हुए साफ कहा कि पीड़िता के साथ न्याय में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

