पुलिस ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने एवं गर्भपात करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस संबंध में पाकुड़ नगर थाना कांड संख्या 53/26, धारा 69/64(1)/351(2)/69/89/115(2)/117(2)/126(4)

भारतीय न्याय संहिता दर्ज किया गया एवं कांड के प्राथमिक अभियुक्त पलटन किस्कू, पिता प्रधान किस्कू, ग्राम पीपलजोड़ी, थाना मालपहाड़ी, जिला पाकुड़ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

