Supreme Court of India में पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका Mamata Banerjee और All India Trinamool Congress के सांसदों की ओर से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने Election Commission of India को निर्देश दिया कि Calcutta High Court के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि एक अपील ट्रिब्यूनल

बनाया जाए, जिसमें एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल हों। यह ट्रिब्यूनल उन मामलों की सुनवाई करेगा, जिनकी अर्जी ज्यूडिशियल ऑफिसर खारिज कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई अर्जी खारिज की जाती है तो उसका कारण भी स्पष्ट बताया जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी बताया कि अब तक 10 लाख से अधिक आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है और कई राज्यों से सैकड़ों ज्यूडिशियल ऑफिसर इस प्रक्रिया में तैनात किए गए हैं।

