भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को डिजिटल पेमेंट सुरक्षा और ग्राहक संरक्षण को लेकर नई रूपरेखा की घोषणा की। इसके तहत छोटी रकम वाले धोखाधड़ी वाले लेनदेन में हुए नुकसान के लिए ग्राहकों को ₹25,000 तक का हर्जाना देने का प्रस्ताव है। मल्होत्रा ने कहा कि RBI तीन दिशानिर्देशों का मसौदा जारी करेगा: गलत बिक्री से संबंधित मामलों के लिए, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में ग्राहक की देनदारी सीमित करने के लिए और लोन रिकवरी एजेंटों से जुड़े नियमों के लिए।

संशोधित निर्देशों का मसौदा जल्द ही सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा। इसमें वरिष्ठ नागरिकों और अन्य संवेदनशील वर्ग के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण और ‘देरी से क्रेडिट’ जैसी सुरक्षा व्यवस्था शामिल हो सकती है।

