पाकुड़ मुफ्फसिल पुलिस ने थाना कांड संख्या 122/24, 19/6/24,भादवि की धारा 147/148/149/109/153(a)/295(a) 341/342/323/307/427/436/379/34 एवं 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 व 12(1) झारखंड गौवंश पशु हत्या प्रतिषेध

अधिनियम 2005 के प्राथमिक अभियुक्त क्रमशः अजीजुल शेख, पिता-साफी शेख एवं रहीम शेख़ उर्फ अब्दुल रहीम, पिता अजीजुल शेख को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों अभियुक्त गोपीनाथपुर निवासी हैं।

