दिनांक 30 जनवरी को जेम्स मुर्मू, मांझी मुर्मू, बाबूलाल मुर्मू एवं पांडु मुर्मू को भारतीय दंड विधान की धारा 420, 406, 120 बी व 467 के आरोप से श्री बी के दास, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय के द्वारा

आरोप मुक्त किया गया। यह मामला जीआर वाद संख्या जी आर केस नंबर 13/2019 साल 2019 से चल रहा था । जेम्स मुर्मू के अधिवक्ता मोहम्मद सलीम ने इस बाबत अपनी खुशी जाहिर की है।

