यूजीसी के नए नियमों को लेकर देशभर में चल रहे विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। दरअसल, 23 जनवरी 2026 को यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता बढ़ाने के उद्देश्य से नई गाइडलाइंस जारी की थीं। इन नियमों को चुनौती देते हुए दायर

जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि ये नियम भेदभावपूर्ण हैं और संविधान व यूजीसी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नियमों में जातिगत भेदभाव को सीमित वर्गों तक मानकर सामान्य वर्ग के छात्रों को संरक्षण से वंचित किया गया है। कोर्ट ने इस पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि कैंपस में किसी भी तरह का अलगाव स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने सरकार से इस मुद्दे पर व्यापक विचार करने को कहा है।

