
बांग्लादेश पर क्रिकेट प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा है, जिसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि किसी देश पर खेल प्रतिबंध लगाने का फैसला सरकार और संबंधित अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं का अधिकार क्षेत्र है। अदालत ने याचिका को इस आधार पर खारिज करने के संकेत दिए कि इस तरह के मामलों में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। कोर्ट के इस रुख से स्पष्ट है कि विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय खेल से जुड़े फैसले कार्यपालिका के दायरे में आते हैं, न कि न्यायपालिका के।
