सुप्रीम कोर्ट ने उमर-शरजील की बेल खारिज की, ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा

सुप्रीम कोर्ट ने उमर-शरजील की बेल खारिज की, ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा

AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर Unlawful Activities (Prevention) Act यानी UAPA के कड़े प्रावधानों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में जब पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे, तब UAPA में संशोधन किया गया और आतंकवाद की परिभाषा शामिल की गई। ओवैसी ने धुले में एक कार्यक्रम में कहा कि इसी संशोधन के कारण उमर खालिद और शरजील इमाम सहित कई अंडरट्रायल कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखा जा रहा है।

उन्होंने UAPA के सेक्शन 43डी का जिक्र किया, जिसमें बिना चार्जशीट के 180 दिनों तक हिरासत की अनुमति है। यह बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शरजील इमाम की बेल अर्जी खारिज करने के बाद आया है। ओवैसी ने कहा कि सच और उम्मीद में बहुत बड़ा अंतर है और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है।

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