सिगरेट पीने और पान मसाला खाने वालों के लिए यह खबर बड़ा झटका साबित हो सकती है। केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर शिकंजा कसते हुए सिगरेट पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में बुधवार देर रात वित्त मंत्रालय की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। नई टैक्स व्यवस्था 1 फरवरी से लागू होगी, जिससे सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के दाम बढ़ जाएंगे। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सिगरेट पर प्रति 1,000 स्टिक ₹2,050 से लेकर ₹8,500 तक एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। यह दर सिगरेट की लंबाई और उसकी श्रेणी के

आधार पर तय की गई है। सरकार के इस फैसले का सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में अनुमानित 10 करोड़ से अधिक लोग धूम्रपान करते हैं। ऐसे में इस फैसले से बड़ी संख्या में लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। सरकार का मानना है कि टैक्स बढ़ाने से तंबाकू उत्पादों की खपत में कमी आएगी और लोगों को धूम्रपान से दूर रहने के लिए प्रेरणा मिलेगी।

