उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में अगले 6 महीनों तक किसी भी तरह की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आवश्यक सेवाओं को बाधित होने से बचाने के लिए राज्य में एस्मा लागू कर दिया गया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज ने सभी विभागों को अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों, बोर्डों, प्राधिकरणों और सरकारी उपक्रमों पर समान रूप से लागू होगा। सरकार ने साफ कहा है कि यदि कोई कर्मचारी या संगठन हड़ताल करता है, उसमें हिस्सा लेता है या हड़ताल के

लिए उकसाता है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एस्मा के तहत हड़ताल को अवैध घोषित किया जाता है, और दोषियों को छह महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि यह फैसला प्रदेश में आवश्यक सेवाओं को सुचारु रखने और जनता को किसी तरह की असुविधा से बचाने के लिए लिया गया है।

