उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा चांदपुर स्थित बेकरी यूनिटों तथा पाकुड़ नगर क्षेत्र की मेडिकल एवं किराना दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्वच्छता, खाद्य गुणवत्ता एवं लाइसेंस संबंधी मानकों की गहन जांच की गई।निरीक्षण के क्रम में पीयू बेकरी (रामचंद्र दास, निझुम दास, धीरेन शाह, चांदपुर) में स्वच्छता एवं रखरखाव में कमियां पाई गईं। टीम ने चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि बेकरी आइटम तैयार करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा मैदा, चीनी, कलर आदि खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। साथ ही, पाया गया कि उक्त बेकरी संचालकों के पास FSSAI फूड रजिस्ट्रेशन नहीं था, जिसे एक सप्ताह के भीतर

प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आर्थिक दंड सहित विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।वहीं शहर स्थित अपोलो मेडिकल एजेंसी, भारत मेडिकल एवं वेलनेस प्लस के पास वैध फूड लाइसेंस पाया गया। टीम ने निर्देश दिया कि किसी भी दुकान में एक्सपायर्ड फूड आइटम (जैसे हॉर्लिक्स, मल्टीविटामिन, सेरेलक आदि) न रखे जाएं तथा फूड लाइसेंस को काउंटर पर डिस्प्ले किया जाए। भगत मेडिकल को अपडेटेड फूड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया, जबकि गांधी चौक स्थित पतंजलि स्टोर को 7 दिनों के भीतर फूड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया।
