वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि 1 नवंबर 2025 से बैंक खातों से जुड़ा एक अहम बदलाव लागू होगा। नए नियम के तहत अब अकाउंट होल्डर अपने बैंक खाते में एक के बजाय चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह कदम बैंकिंग सिस्टम में क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अक्टूबर के अंत के साथ ही यह बदलाव नवंबर के पहले दिन से लागू हो जाएगा, जिससे देशभर के करोड़ों बैंक ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा।

