झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभागार में पीएलवी कैपेसिटी बिल्डिंग सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह ने पैरा लीगल वॉलिंटियर्स के कार्य कौशल को बढ़ाने को लेकर आवश्यक मार्गदर्शन दी। पीएलवी को न्यायिक जागरूकता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे समस्या का हल करने के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया जैसे पीड़ित या पीड़ितों का आवेदन लिखने अथवा तैयार कराने के लिए सहयोग करना , केस रजिस्टर्ड कराने, एफआईआर एवं कई कानूनी पहलुओं पर जानकारी दी।सचिव रूपा बंदना किरो ने आज के इस कार्यक्रम के उद्देश्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ द्वारा नालसा के संचालित योजनाओं का लाभ एवं निःशुल्क कानूनी सहायता के कई बिंदुओं पर पीएलवी को कानूनी तौर पर सशक्त करने के साथ पीएलवी के भूमिका और कार्य पर चर्चा की। वहीं लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मो नुकूमुद्दीन शेख कहा कि समाज के पिछड़े वर्ग एवं योग्य व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कराने में ईमानदारी से अपने कार्य को निभाए साथ ही मौलिक अधिकार एवं कानूनी एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी।मोहम्मद अनीस अंसारी जिला प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाइल्ड प्रोटक्शन पीसीआई की

ओर से आज जिला स्तरीय पीएलबी ओरियंटेशन में बताया गया की वर्तमान में रिपोर्ट के अनुसार जिले में बाल विवाह महिला हिंसा आदि जो समाज की कुरितियां हैं इसे कम करने की आवश्यकता है इसके लिए सबसे हमें जागरूकता अभियान सभी गांव में चलाना बहुत जरूरी है लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहे कार्यक्रम सावित्रीबाई फुले योजना किशोरी शक्ति योजना किशोरियों की आगे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा एवं अन्य कई तरह की योजनाएं हैं जिसके माध्यम से किशोरियों को सशक्त किया जा सकता है उन्हें बाल विवाह से मुक्त किया जा सकता है उनके परिवार वालों को जागरूक करने की आवश्यकता है इसमें विभिन्न धर्म के पुरोहित को जागरूक करनी है बाल विवाह से संबंधित जितने भी इस कार्यक्रम को करने में सहयोग करते हैं जैसे टेंट डी जे जनरेटर वाला कैटरर मौलवी पंडित पादरी सभी को जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में भी सूचना दी गई एवं इस बार भी दी जाएगी कि बाल विवाह में शरीक नहीं हो ना ही उन्हें भाड़े में यह सब चीज दे इस तरह सभी के सहयोग से बाल विवाह को रोका जा सकता है इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है।मौके पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के सहायक अज़फर हुसैन विश्वास समेत पैरा लीगल वॉलिंटियर्स उपस्थित रहे।

