झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली और अन्य त्योहारों पर पटाखे चलाने को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक दीपावली पर केवल रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। वहीं छठ पर्व के दौरान सुबह 6 से 8 बजे तक, गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और क्रिसमस व नववर्ष पर मात्र 35 मिनट यानी रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अनुमति समय सीमा के बाहर पटाखे चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने की अपील की गई है। यह कदम राज्य में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने सभी जिलों को इस गाइडलाइन के अनुपालन के लिए निर्देश दिए हैं।

