एसपी के निर्देशन में थाना दुबौलिया पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाही में लोगों को लोन दिलाने के नाम पर विभिन्न व्यक्तियों के फर्जी खाते खोलकर उन खातों का प्रयोग कर साइबर ठगी करने वाला गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा है। थाना दुबौलिया में इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्तर्जनपदीय अभियुक्त अंकित सिंह उम्र 26 वर्ष पुत्र सत्यदेव निवासी मोरापारा थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर का निवासी है। बस्ती पुलिस ने उक्त ठग को भिउरा से कप्तानगंज जाने वाली रोड से गिरफ्तार किया है, पुलिस ने अभियुक्त के पास से 01 अदद मोबाइल सैमसंग ग्लैक्सी, भिन्न भिन्न व्यक्तियो के आधार कार्ड व पैन कार्ड की 20 छाया प्रति , व नगद रुपया 4370 /- बरामद किया गया है। पकड़े गए ठग ने पूछताछ में बताया गया कि हम लोग गाँव मे जाकर लोगो को दो लाख रुपये लोन दिलाने के नाम पर झांसा देकर उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड प्राप्त कर उसका विवरण ले कर मौके पर ही उनसे मार्को मशीन पर अंगुठा लगवाकर मोबाइल में पहले से मौजूद भिन्न भिन्न बैंको के एप के माध्यम से उनका खाता खोल लिया जाता था। इन खातो में हमारे पास पहले से मौजूद एक्टिव सिम को लिंक मोबाइल के रुप में एड कर दिया जाता था जिससे किसी भी लेन देन का मैसेज विवरण खाता धारको के पास नही पहुंच पाता था और खातों का एटीएम भी हम लोग खुद ही ले लेते थे। बताया कि उनके द्वारा खोले गये सभी खातो का संचालन उनके मामा रजनीश प्रताप सिंह द्वारा किया जा रहा था। ठगों ने बताया कि मामा रजनीश द्वारा प्रति खाता खोलने के लिए 1000 से 2500 रुपये तक दिया जाता था। खाता खोलने के बाद खाते से सम्बन्धित सभी जानकारी अपने मामा को दे दिया करते थे, वही जब पुलिस ने ठग के मोबाइल की पड़ताल किया तो उनके पास से फीनो बैंक, फेडरल बैंक व बैंक आफ बड़ौदा के लगभग 200 खाता प्राप्त हुए जिसकी जानकारी पुलिस द्वारा हेतु सम्बंधित बैंकों से पत्राचार किया गया है। थाना दुबौलिया क्षेत्र के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा थाने पर लिखित शिकायत दर्ज कराया गया कि लोन दिलाने के नाम पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके क्षेत्र में घूम घूम कर आधार कार्ड, पैन कार्ड व मोबाइल नम्बर ले लिया गया है और लोन भी नही दिलाया गया। मगर उस व्यक्ति द्वारा उनके आधार कार्ड , पैन कार्ड व मोबाइल नम्बर का प्रयोग कर विभिन्न बैंकों में खाते खोल दिये गये है। इस तहरीर पर थाना दुबौलिया में मुकदमा दर्ज कर धारा 419/420 IPC व 66D IT Act के तहत कार्यवाही की गई है।
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