
अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है, जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा है। अदालत का फैसला यह है कि ट्रंप के पास इतने व्यापक अधिकार नहीं थे कि वे इस तरह के टैरिफ लगा सकें। हालांकि, अदालत ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक जारी रहने की मंजूरी दी है, ताकि ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका मिल सके । ट्रंप ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि यह फैसला अमेरिका के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है और देश को तबाह कर देगा। उन्होंने यह भी कहा है कि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे । यह फैसला भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। अगर यह फैसला बरकरार रहता है, तो भारत पर लगाया गया टैरिफ हटा दिया जाएगा ।

