
दिल्ली के वकील उपराज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना का विरोध कर रहे हैं, जिसमें पुलिस अधिकारियों को अदालत में पेश हुए बिना पुलिस थानों से गवाही देने की अनुमति दी गई है। वकीलों का कहना है कि इस अधिसूचना से न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और निष्पक्ष सुनवाई पर असर पड़ेगा। उन्होंने इसे वापस लेने की मांग की है।

