पाकुड़ मुफ्फसिल थाना काण्ड संख्या 23/2025, धारा 316(2)/318(4)/126(2)/115(2)/118(1)/117(2)/109(1)/74/352/351(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता के प्राथमिक अभियुक्त कौसारूल हक, सदीकुल आलम, साबीरूल शेख, तीनों पे0 सनाहुल हक, सभी ग्राम ईलामी, थाना पाकुड़ (मु0), जिला पाकुड़ को गिरफ्तार किया गया है। यह काण्ड वादी अली अहमद, पिता मोस्ता शेख, सा0 ईलामी, थाना पाकुड़ मु0 के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के 06 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया है। काण्ड के अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध छापेमारी की जा रही है।

वहीं दूसरी ओर पाकुड़ मुफ्फसिल थाना काण्ड संख्या 87/2025, दिनांक 27.03.2025, धारा 498ए/494/341/323/313/504/506/34 भा0द0वि0, 3/4 दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम एवं 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रा0अभि0 हाजिकुल शेख, पिता अब्दुल शेख, जहाँनारा बीवी, पति अब्दुल शेख, अब्दुल शेख, पिता अब्दुल बारीक शेख, समशेदा बीवी, पति हाजिकुल शेख एवं साफिकुल शेख, पे0 नजमुद्दीन शेख, सा0 चन्द्रापाड़ा, थाना पाकुड़ (मु0), जिला पाकुड़ को गिरफ्तार किया गया है जबकि पाकुड़ मुफ्फसिल थाना काण्ड संख्या 244/2024, दिनांक 04.12.2024, धारा 126(2)/115/118(1)/109/352/3(5) भारतीय न्याय संहिता के प्रा0अभि0 बानी इसराईल, पिता तौफीजुल शेख, नूर आलम, पिता केतामुद्दीन शेख, दोनों ग्राम सितेशनगर, थाना पाकुड़ (मु0), जिला पाकुड़ को गिरफ्तार किया गया है। यह काण्ड वादी उसमान अली, पिता आईनुल हक, ग्राम हरिगंज, थाना पाकुड़ मु0 के आवेदन के आधार पर कोर्ट से गवाही देकर लौटते समय वादी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोप में दर्ज किया गया है।