
वादी उत्तम कुमार मंडल पिता स्वर्गीय छत्रधर मंडल सा0 चांडालमारा थाना महेशपुर जो वर्तमान में सीतापहाड़ी पंचायत में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हैं के आवेदन के आधार पर वादी के साथ लप्पड़-थप्पड़, मारपीट, गाली गलौज एवं जबरन मकान का सर्वे एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी नामजद अभियुक्त मोहम्मद हैदर अली पिता आकीमुद्दीन शेख ग्राम सीतापहाड़ी थाना मालपहाड़ी ओ0पी0 जिला पाकुड़ के विरुद्ध धारा-126(2)/115(2)/132/352 BNS के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर वादी अनिल हेंब्रम पिता स्वर्गीय कुबराज हेंब्रम, ग्राम रंगामाटीया थाना मालपहाड़ी ओ0पी0 के टंकित आवेदन के आधार पर वादी के साथ धक्का मुक्की,मारपीट, गाली गलौज एवं जान मारने की धमकी देने के आरोप में प्रधान मुर्मू पिता बावला मुर्मू एवं अन्य 07 प्राथमिकी नामजद अभियुक्त के विरुद्ध धारा-126(2)/115(2)/352/351(3)/3(5) BNS तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मामले की जानकारी मुफ्फसिल थाना प्रभारी अंशु उपाध्याय ने दी ।