बालाघाट__नगर पालिका परिषद वारासिवनी की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में

विगत 2016 से चला आ रहा नगर पालिका परिषद वारासिवनी विरुद्ध कासल बंधु वारासिवनी के द्वारा न्यायालय में एक भूमि विवाद विचाराधीन था जिसका फैसला दिनांक 12/10/2022 को न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि यह भूमि नगर पालिका परिषद वारासिवनी की है इसके पारित होने के बावजूद लगभग 4 सप्ताह बीत जाने के बाद भी सीएमओ नगर पालिका परिषद वारासिवनी द्वारा उक्त भूमि को अपने अधिग्रहण में लेने की कार्यवाही ना करना नगर पालिका परिषद् (सीएमओ )की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में लाती है। इस संबंध में जब उनसे चर्चा की गई कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपेक्ष में आपने क्या कार्यवाही की ? तो उन्होंने कहा कि हमने तहसीलदार को सीमांकन के लिए पत्राचार किया है और जल्द ही सीमांकन कर जमीन को अपने हाथों में ले लिया जायेगा परन्तु 4 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जमीन को अपने हाथों में न लेकर विरुद्ध पक्ष को हाई कोर्ट में अपील करने की मोहलत देना सीएमओ की कार्यवाही को संदेह के घेरे में डाल रहा है।

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