औरंगाबाद__जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष तथा सचिव की गई प्रेस वार्ता

आज औरंगाबाद जिला के सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव तथा सचिव, प्रणव शंकर द्वारा प्रेस वार्ता किया गया जिसमें आगामी 12 नवम्बर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई ,सचिव प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि आगामी 12 नवम्बर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का तैयारियाॅ जोर-शोर से की जा रही है विभिन्न वादों से सम्बन्धित लगभग दो हजार नोटिस को पक्षकारों के पास विभिन्न माध्यमों से हस्तगत कराया गया है जिसमें सुलहनीय आपराधिक वाद से सम्बन्धित लगभग 900 मामले है वही मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित 50, वैवाहिक वाद से सम्बन्धित 30, दिवानी 21 श्रम एव मापतौल से सम्बन्धित 23 मामलें है , वही वन से सम्बन्धित 08 मामलों है , होने वाली लेक अदालत में कुल 1200 मामलो का निस्पादन करने हेतु चिन्ह्ति किया गया है। वहीं बैंक ऋण से सम्बन्धित लगभग 2000 मामलें को निष्तारण हेतु चिन्ह्ति किया गया है। कुल 2500 प्रि-लिटिगेशन मामले निष्पादित करने हेतु चिन्ह्ति किया गया है। उनके द्वारा यह भी जानकारी उनके द्वारा यह भी जानकारी दिया गया है की अबतक बैंक पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 03 करोड़ रूपये का ऋण प्रयास मात्र से सुलझा लिये गये है, और तकरीबन 06 करोड़ रूपये बकाया ऋण को लेकर प्रिं-काॅन्सेलिंग की प्रक्रिया चल रही है उसे भी निष्पादित हो जाने की पुरी उम्मीद है। सचिव द्वारा यह भी कहा गया कि प्रशासन से जुड़े विभिन्न विभागों से भी सुलहनीय वादों की सूची के साथ-साथ उन्हंे निदेशीत किया गया है कि वे यथाशीघ्र काॅन्सेलिंग की प्रक्रिया पुरी कर निष्पादित होने वाले वादों से सम्बन्धित विस्तृत सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय को उपलब्ध करायें। सचिव द्वारा यह भी बताया कि सचिव उपभोक्ता मामले, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं से सम्बन्धि मामले को भी को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराने हेतु सूचित किया गया है जिसके आलोक में जिला उपभोक्ता विवाद निराकरण प्राधिकरण को भी उपभोक्ताओं से सम्बन्धि मामले में नोटिस प्रेषित करने की कार्रवाई करने हेतु निदेषित किया गया है और प्रेषित नोटिस के आलोक में इसकी विस्तृत सूची दिनांक 02.11.202 तक प्रेषित करने हेतु कहा गया है। सचिव द्वारा जिले के सभी लोगों से यह अपील भी किया गया कि जिन व्यक्तियों को अपने मामलों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हंैं यथाषीघ्र अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

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