झारखंड प्राइवेट स्कूल संगठन: मान्यता और नियमावली पर चर्चा

झारखंड प्राइवेट स्कूल संगठन: मान्यता और नियमावली पर चर्चा

झारखंड प्राइवेट स्कूल संगठन हजारीबाग की बैठक हजारीबाग स्थित रोज मैरिज हॉल में दिनांक 27.12.2024 को संपन्न हुई बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष विनोद भगत और संचालन सचिन प्रभु दयाल कुशवाहा और संगठन मंत्री मधुसूदन मेहता ने किया जिसमें सभी प्रखंडों के लगभग 300 से अधिक यू डाइस प्राप्त स्कूल संचालक एवं प्राचार्य उपस्थित हुए बैठक का मुख्य उद्देश्य युवराज प्राप्त तथा गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर सरकार द्वारा होने वाले करवाई और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामले पर विचार विमर्श किया गया विचार आया कि झारखंड के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत कराया जाए मामला यह है कि भारत सरकार के द्वारा 4 अगस्त 2009 को निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित किया गया और झारखंड में से 2011 में लागू किया गया मुख्य रूप से प्राइवेट स्कूलों को कक्षा एक से में 25 परसेंट बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का निर्देश दिया गया जिसका पालन अधिकांश स्कूल करते चले आ रहे हैं 2012 में सभी स्कूलों को प्रपत्र वन भरवारा गया और हजारीबाग जिला से जांच के उपरांत सैनिक 100 स्कूलों की सूची जैक को भेजी गई और बिना स्पष्टीकरण के रद्द कर दिया गया 2017 में फिर कुछ नए नियम के साथ पर पत्र भरवारा गया और फिर 2019 में आरटीई एक्ट संबोधित नियमावली 2019 झारखंड सरकार के द्वारा पारित किया गया इसमें ऐसे कठोर और कड़े नियम बनाए गए जिससे छोटे-छोटे स्तर के विद्यालय पूरा नहीं कर सकते हैं जैसे शहरी क्षेत्र के लिए पत्र 75 डिसमिल जमीन होना कमरे का साइज 18 22 होना तड़ित चालक फायर एनओसी इत्यादि शामिल है ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा उन्हें 2019 नियमावली को निरस्त करने के लिए रितअशिका दायर की गई है माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए तत्काल स्टे आर्डर लागू कर दिया है

और अभी मामला न्यायालय में के अधीन चल रहा है आश्चर्य की बात यह है कि झारखंड झारखंड के स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा न्यायालय में दिए गए आंकड़ों के अनुसार कक्षा 8 तक चलने वाले 80% विद्यालय के पास काम भूमि है ऐसे दोहरी मंदार तैयार करके प्राइवेट स्कूलों को प्रताड़ित किया जा रहा है मान्यता के नाम पर 12 वर्षों से शोषण किया जा रहा है ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश आने तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने इसे कोर्ट की अवहेलना हो सकती आज की बैठक में सर्वसम्मति से या निर्णय लिया गया कि संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री से मिलकर इन बात सारी बातों को से अवगत कराएंगे साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया जाएगा हमारी मांग है कि सरकार यू डाइस.प्राप्त सभी स्कूलों को बिना शर्त मान्यता दें और 2019 नियमावली को निरस्त करें अन्यथा पूरे राज्य में उग्र आंदोलन होगा तब तक के लिए कोई भी स्कूल मान्यता के लिए आवेदन नहीं करेंगे ऐसा सर्व समिति स निर्णय लिया गया बैठक में अध्यक्ष विनोद भगत सचिन प्रभु दयाल कुशवाहा उपाध्यक्ष मकसीर आलम सहसचिव प्रवेश आलम उपाध्यक्ष छोटेलाल साव सहसचिव अमीर अल्ताफ संयोजक मधुप मनोहर सह संयोजक मनोज कुमार राय संगठन मंत्री मधुसूदन मेहता कोषाध्यक्ष सोहेल अहमद, सागर प्रखंड अध्यक्षों में राजन कुमार प्रेम कुमार अमरजीत बरनवाल अभिषेक मेहता सुनील कुमार सिंह विजय कुमार राजेश कुमार शर्मा नंदकिशोर सिंह बैजनाथ गोप बालेश्वर साव रामावतार रजक विकास पांडे सुनील सिंह लक्ष्मण कुमार नितेश कुमार आदी कई लोग शामिल हुए

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