16 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री अमित शाह का ग्वालियर दौरा के मामले में हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने मध्यप्रदेश शासन सहित 6 लोगो को लीगल नोटिस भेजा है। बता दे की कलेक्टर द्वारा लगाई गई धारा 144 के आदेश का पालन ना होने पर यह लीगल नोटिस भेजा गया है। तर्क है की जब त्योहार की दृष्टि को देखते हुए कलेक्टर ने धारा 144 लागू की है तो फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी और शासन एक लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकती है। धारा 144 के नियमो को ताक पर रखा गया है। वही धारा 144 के बीच कैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की अनुमति दी गई। बता दे की लीगल नोटिस के जरिए तत्काल कार्यक्रम को रद्द करने की मांग रखी गई है। और कार्यक्रम की अनुमति रद्द न किए जाने पर सोमवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में PIL यानी जनहित याचिका दायर की जायेगी।
Posted inMadhya Pradesh