जीएसटी परिषद ने कर चोरी रोकने के लिए ‘ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म’ को मंजूरी दी, जिसके तहत कुछ वस्तुओं पर विशिष्ट चिह्न लगाए जाएंगे ताकि उनकी आपूर्ति श्रृंखला का पता चल सके। इस तंत्र को सीजीएसटी अधिनियम के तहत लागू किया जाएगा। इसके अलावा, परिषद ने कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर में बदलाव किया, जैसे फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) पर दर को 18% से घटाकर 5% किया। जीन थेरेपी पर भी जीएसटी छूट दी गई है। व्यापारिक निर्यातकों के लिए क्षतिपूर्ति उपकर की दर को घटाकर 0.1% किया गया है।

इसके अलावा, सामान्य बीमा कंपनियों के मोटर वाहन दुर्घटना कोष में योगदान पर जीएसटी से छूट दी गई। परिषद ने वाउचर के लेन-देन पर जीएसटी न लगाने की सिफारिश भी की और ऋण शर्तों के उल्लंघन पर बैंकों द्वारा वसूले गए दंड शुल्क पर जीएसटी नहीं लगाने का निर्णय लिया।
