
सरकार ने तीन कैंसर रोधी दवाओं – ट्रैस्टुजुमाब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब पर सीमा शुल्क शून्य और जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। वित्त मंत्रालय ने 23 जुलाई 2024 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इन दवाओं पर लागू करों और शुल्कों में कमी को देखते हुए, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने कंपनियों को निर्देश दिया कि वे इन दवाओं की एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) घटाएं, ताकि उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। दवा निर्माताओं ने इसके बाद एमआरपी में कमी की और एनपीपीए को जानकारी दी।