ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल पेश किया है। इस प्रस्ताव में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उल्लंघन के लिए 4.95 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके तहत उम्र सत्यापन प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें बायोमेट्रिक्स या सरकारी पहचान पत्र शामिल हो सकते हैं।
यह नियम मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम), टिकटॉक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स को प्रभावित करेगा। बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा, और मैसेजिंग सेवाओं जैसे गूगल क्लासरूम और यूट्यूब का उपयोग करने की अनुमति होगी।
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने इसे “ऐतिहासिक सुधार” बताते हुए कहा कि यह कदम बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। रिपोर्ट के अनुसार, दो-तिहाई 14-17 वर्षीय बच्चों ने ऑनलाइन हानिकारक सामग्री देखी है, जैसे ड्रग्स, आत्महत्या, और आत्म-नुकसान।