
भारत में बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। 1 दिसंबर से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) का नया नियम लागू होगा, जिसमें बैंकों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और अन्य वित्तीय संस्थानों से आने वाले ट्रांजेक्शन और सर्विस SMS को ट्रेस करना अनिवार्य किया गया है। पहले यह नियम 1 नवंबर से लागू होने वाला था, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के अनुरोध पर डेडलाइन बढ़ा दी गई है। नए नियम के तहत, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फेक कॉल्स और मैसेज पर नजर रखने और उन्हें तुरंत ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है, ताकि स्कैमर्स द्वारा की जाने वाली ठगी को रोका जा सके।