जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने पराली जलाए जाने की घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लेते हुए जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी,उप कृषि निदेशक, समस्त खंड विकास अधिकारी एवं समस्त थानाध्यक्ष को निर्देशित करते हुए कहा है कि एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 1 अक्टूबर से लागू हो गया है इसी परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि पराली अथवा फसल अवशेष को जलाया जाना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए अर्थदंड लगाए जाने का भी प्रावधान है तथा संबंधित कर्मचारी का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए जाने के निर्देश हैं ।इसके बावजूद भी खेतों में पराली जलाए जाने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं उन्होंने सभी को निर्देशित करते हुए कहा है कि आप अपने अपने क्षेत्रातर्गत शासनादेश में प्रावधानित व्यवस्था से किसानों को अवगत कराते हुए उन्हें जागरूक करें कि वह कटाई के बाद खेतों में पराली किसी भी स्थिति में न जलाएं वह पराली को गौशाला में दान स्वरूप उपलब्ध करा सकते हैं अथवा उसका प्रयोग खाद के रूप में भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय कर्मचारियों को एनजीटी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु निर्देश दें कि उनके क्षेत्र अंतर्गत कहीं भी पराली जलाए जाने की घटना घटित न हो,उन्होंने कहा के आदेशों की अवहेलना किए जाने की स्थिति में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार संबंधित कृषक पर अर्थदंड आरोपित करते हुए संबंधित कर्मचारी अथवा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे
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