जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देशानुसार ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा दवा दुकानों की जांच की गई। ड्रग लाइसेंस वैधता, सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन, दवाओं की खरीद बिक्री का रजिस्टर में संधारण को लेकर दवा दुकानों की जांच की गई । इसी क्रम में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने पाकुड़ हरिणडंगा बाजार स्थित दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान पायी गयी बिंदु निम्नलिखित है भारत फार्मा, भगत मेडिकल स्टोर, वेलनेस प्लस के दुकानों का निरीक्षण, औषधि से अंगराग अधिनियम 1940 के तहत फार्म 35 पर
किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रय अभिलेख पंजी संधारित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही दवाओं की क्रय पंजी संधारण की जांच की गई। सभी दुकानों में सीसीटीवी इंस्टॉल पाया गया। एक दवा दुकानों के द्वारा क्रय अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर औषधि एवं अंगराग अधिनियम के तहत् फॉर्म 15 निर्गत किया गया। औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 के तहत भगत मेडिकल, भारत फार्मा पर फॉर्म 17 के तहत नमूना संग्रह किया गया है। सिल्ड नमूने को जांच हेतु जांच प्रयोगशाला फार्म 18 के तहत भेजा जाएगा। साथ ही साथ सभी दुकानों को निर्देश दिया गया कि सभी पंजी संधारित कर व्यापार करना सुनिश्चित किया जाए।