जम्मू-कश्मीर में अब नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। गृह मंत्रालय ने क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित 31 अक्टूबर, 2019 के अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया। 13 अक्टूबर, 2024 के नवीनतम आदेश ने अपने 5 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश के क्रियान्वयन के साथ ही उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नई सरकार को आगामी सप्ताह में शपथ लेने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है।
गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा, “जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में 31 अक्टूबर, 2019 का आदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले रद्द कर दिया जाएगा।”