उद्योगपति अनिल अंबानी कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी के आदेश की समीक्षा कर रहे हैं। वे कानूनी सलाह के आधार पर उचित कदम उठाएंगे। अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी। सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस के धन की हेराफेरी के मामले में अनिल अंबानी को शेयर बाजारों से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
अनिल अंबानी ने सेबी के 11 अगस्त, 2022 के अंतरिम आदेश का पालन करते हुए रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था और पिछले ढाई वर्षों से इस आदेश का पालन कर रहे थे। सेबी ने हाल ही में 22 अगस्त को एक अंतिम आदेश जारी किया और अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, 24 अन्य व्यक्तियों पर भी पांच वर्षों के लिए प्रतिबंध और जुर्माना लगाया गया है। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इस मामले से अपने को अलग करते हुए कहा कि उसे सेबी की ओर से कोई निर्देश नहीं मिला है।