यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अब एक नई कैटेगरी के तहत सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को सीधे नियुक्त कर सकेंगे।पिछले सप्ताह हुई UGC की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए औपचारिक पात्रता यानी NET या PhD अनिवार्य नहीं होगी।
बता दे की UGC की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि विषय विशेषज्ञों को औपचारिक अनिवार्यतााओं से छूट देकर सीधे नियुक्ति दी जाएगी। वही शुरुआत में इन पदों पर भर्ती पहले पहले एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। और अधिकतम 3 वर्षों के लिए ही विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बन सकेंगे. योजना इसी शैक्षणिक सत्र से लागू की जा सकती है।