पटना में बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह शुक्रवार सुबह पांच बजे बेऊर जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और सीधे अपने पैतृक गांव लदमा के लिए रवाना हो गए। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को उन्हें एके 47 मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। निचली
अदालत ने सुनाई थी 10 साल की सजा पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को बाढ़ के गांव नदवां में उनके घर से मिले एके-47, कारतूस और दो ग्रेनेड के मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। हालांकि, अनंत सिंह पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला चल रहा था, जिसमें पटना की एक अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। अब वे बेऊर जेल से रिहा होकर सीधे अपने पैतृक गांव लदमा के लिए रवाना हो गए हैं।