स्तनपान करने वाले बच्चे के लिए मां का प्यार उसका मौलिक अधिकार होता है, इस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक महिला की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दी है जिसने अपनी 8 माह और ढाई साल की बच्ची को ससुराल वालों से दिलाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने महिला के ससुराल वालों को दोनों बच्चियां याची को सौंपने का आदेश दिया है।
करनाल निवासी महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपनी आठ महीने और ढाई साल की नाबालिग बेटियों को ससुराल वालों की अवैध हिरासत में बताते हुए मुक्त करवाने की मांग की थी। याची ने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है और उसके ससुर ने घर में शोषणकारी और यौन रूप से अपमानजनक माहौल बना दिया है। पति की मौत के बाद याची ने घर छोड़ा तो उसे उसकी बेटियों को साथ नहीं ले जाने दिया गया।